सरकारी कर्मचारियों ने ले ली इतने दिन की छुट्टी, तो जा सकती है नौकरी – 7th Pay Commission leaves Rules

7th Pay Commission leaves Rules –हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। इसके मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी लगातार निर्धारित सीमा से अधिक छुट्टी लेता है, तो उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। सरकार ने इस मामले में सभी कार्यालयों को सख्ती से इस नियम का पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं।

My job alarm (7th pay commission service rules): हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार कई दिनों की छुट्टी लेता है, तो उसे नौकरी से निकालने का प्रावधान है। इसके अलावा, अतिरिक्त छुट्टियों के लिए भी सरकार ने जानकारी दी है। 

सरकार ने कर्मचारियों के लीव ट्रेवल कंसेशन और लीव इनकैशमेंट जैसे अवकाशों के बारे में भी अपने विचार स्पष्ट किए हैं। चलिए, अब हम विस्तार से जानते हैं छुट्टियों के संबंध में सरकार के इन नए निर्देशों के बारे में।

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सरकार ने इन छुट्टियों के बारे में अपना स्टैंड साफ कर दिया है।

लोग अक्सर सरकारी दफ्तरों में जाने की शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं और उनके काम लटके रहते हैं। कई बार तो कर्मचारी भी छुट्टी पर होते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की छुट्टियों के बारे में कुछ स्पष्टता दी है। 

इसमें विभिन्न प्रकार की छुट्टियों को शामिल किया गया है, जैसे कि इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ईएल इनकैशमेंट, और पैटरनिटी लीव। सरकार के इस कदम से लोगों के काम समय पर होंगे और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

इन कर्मचारियों को मिली सहायता।

सरकार ने छुट्टियों के बारे में जानकारी दी है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल तक छुट्टी पर रहता है, तो उसकी सेवाएं अपने आप खत्म मानी जाएंगी। लेकिन फॉरेन सर्विस के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा, अगर कोई अन्य सरकारी कर्मचारी पांच साल से ज्यादा छुट्टियां लेता है, तो सरकार इसे इस्‍तीफे के रूप में मान लेगी। इस नियम के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल या उससे अधिक छुट्टी लेने की इजाजत नहीं है।

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लीव इनकैशमेंट के बारे में यह नई जानकारी है।

कई कर्मचारी यह मांग करते हैं कि उन्हें छुट्टियों का वेतन भी मिले। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी को अपनी छुट्टियों का वेतन चाहिए, तो उन्हें पहले से यानी एडवांस में लीव इनकैशमेंट की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि निर्धारित समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को नियमों का पालन करना जरूरी है।

महिला कर्मचारियों को मिलती हैं ये छुट्टियां ।

सरकारी विभागों में महिलाओं और पुरुषों के लिए छुट्टियों के अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। अगर किसी महिला कर्मचारी को अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए, तो उन्हें चाइल्ड केयर लीव के तहत छुट्टियां मिलेंगी। अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या महिला कर्मचारी को उसकी देखभाल के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उन्हें छुट्टी दी जाएगी।

पढ़ाई के लिए भी मिलती हैं छुट्टियां।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी को अपनी पढ़ाई के लिए स्टडी लीव की जरूरत होती है, तो उन्हें पूरे सेवा काल में 24 महीने की छुट्टी लेने का अधिकार है। ये छुट्टियाँ एक साथ या अलग-अलग भी ली जा सकती हैं। सेंट्रल हेल्थ सर्विस से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह नियम थोड़ा अलग है। उन्हें स्टडी लीव के लिए अन्य कर्मचारियों की तुलना में एक साल ज्यादा, यानी 36 महीने की छुट्टी मिलती है। इस तरह से सरकार ने छुट्टियों के नियम निर्धारित किए हैं।

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