Bank News – हाल ही में RBI ने 5 बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। 19 दिसंबर, गुरुवार को रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये जानकारी दी। इन बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी बैंक में है, तो तुरंत चेक कर लें!
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 5 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इनमें मध्य प्रदेश के 4 बैंक और महाराष्ट्र का 1 बैंक शामिल है। 19 दिसंबर, गुरुवार को RBI ने प्रेस रिलीज़ जारी कर यह जानकारी दी। इन बैंकों पर नियम तोड़ने का आरोप है। RBI का कहना है कि यह कदम वित्तीय सिस्टम को मजबूत और नियमों का पालन कराने के लिए उठाया गया है। साथ ही, इसका मकसद बैंकों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
बैंकों पर RBI ने क्यों लगाया जुर्माना?
श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक, भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड, गुना नागरिक सहकारी बैंक और राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए PSL (Priority Sector Lending) लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं किया। यहां तक कि SIDBI की चेतावनी के बावजूद, इन बैंकों ने MSC पुनर्वित कोर्स में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं की।
इसके अलावा, भारत को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने कुछ लोन खातों को समय पर NPA (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ा।
इन लापरवाहियों के चलते इन बैंकों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं, और RBI ने इन पर जुर्माना लगाकर कड़ा संदेश दिया है।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
RBI ने इन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ही कार्रवाई की है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ बैंकों की नियमों की खामियों को लेकर की गई है।
ग्राहकों के लेनदेन या सेवाओं पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। यह कदम वित्तीय सिस्टम को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि ग्राहकों का विश्वास बरकरार रहे।
इन बैंकों पर लगा कितना जुर्माना?
अब जुर्माने की बात करें तो, मध्य प्रदेश के श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक (झाबुआ), गुना नागरिक सहकारी बैंक और राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक (शाजापुर) पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, इंदौर परसपर सहकारी बैंक को 4.5 लाख रुपये और महाराष्ट्र के भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) पर 15 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। सभी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।