ITR Deadline- हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख के बारे में जानकारी दी है। विभाग ने बताया है कि टैक्स भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है। अगर आप इस तारीख से पहले इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। चलिए, इस नए नियम के बारे में और विस्तार से जानते हैं।
इतना लग सकता है जुर्माना
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन चूक जाने पर विलंबित रिटर्न (Belated Return) फाइल करना पड़ता है, जो आपको अतिरिक्त खर्च में डाल सकता है। विलंबित रिटर्न पर जुर्माने के साथ-साथ अन्य वित्तीय दंड भी लग सकते हैं।आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, अगर आप ITR की समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना आपके आय के स्तर पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो जुर्माना ₹1,000 तक सीमित रहता है। लेकिन अगर आय ₹5 लाख से अधिक है, तो जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है।
इसके अलावा, देर से रिटर्न फाइल करने पर अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी लगता है। ब्याज की गणना धारा 234A के तहत हर महीने 1% की दर से की जाती है। इसके चलते आपका वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।विलंबित रिटर्न फाइल करने से आपको कई फायदे भी नहीं मिलते, जैसे नुकसान को आगे बढ़ाने या समायोजित करने का मौका। इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना ही समझदारी है। डेडलाइन का पालन करें और जुर्माने से बचें।
विलंबित रिटर्न पर जुर्माना लगता है
विलंबित रिटर्न, जिसे निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल किया जाता है, पर जुर्माना और अन्य वित्तीय दंड लग सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, यदि आप 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करते, तो आपको धारा 234F के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है।
यदि आपकी वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है, तो विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, यदि आपकी आय ₹5 लाख से कम है, तो यह जुर्माना ₹1,000 तक सीमित रहेगा। इसके अलावा, यदि कर की कोई बकाया राशि है, तो आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।विलंबित रिटर्न दाखिल करने से भविष्य में लोन लेने, वीजा आवेदन, और वित्तीय रिकॉर्ड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, समय पर ITR दाखिल करना जरूरी है ताकि जुर्माने और अन्य परेशानियों से बचा जा सके।
जानिए कितनी कमाई पर कितनी लेट फीस लगेगी
ITR विभाग ने लेट फीस को दो श्रेणियों में बांटा है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1000 रुपये से ज्यादा की लेट फीस के साथ अपना ITR फाइल करना होगा। वहीं, जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ ITR फाइल करना पड़ेगा।